
RG कर रेप-मर्डर केस में कोर्ट के फैसले से पीड़िता के माता-पिता और सीएम ममता निराश, परिजनों का 17 लाख मुआवजा लेने से इनकार
कोलकाता के आरजी कर रेप-मर्डर मामले में सोमवार को सजा का ऐलान कर दिया गया है. कोर्ट ने दोपहर 2.45 में अपना फैसला सुनाते हुए दोषी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई. सियालदह कोर्ट ने संजय रॉय पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. जज अनिरबन दास ने कहा कि यह दुर्लभतम मामला नहीं है. पीड़ित परिवार को उसकी मौत के लिए 10 लाख रुपये मुआवजा और 7 लाख रुपये अतिरिक्त दिया जाना चाहिए.









