क्या झारखंड के 7 लाख अवैध भवन नहीं होंगे रेगुलर, पढ़िये सुप्रीम कोर्ट का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्थानीय निकाय द्वारा पास नक्शा से हटकर हुए निर्माण और बिना नक्शा स्वीकृति के हुए निर्माण को नियमित करके ऐसा करने वालों को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता.










