
427 कस्टोडियल डेथ पर हाईकोर्ट का बड़ा सवाल, 262 मामलों में न्यायिक जांच क्यों नहीं हुई?
झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में 2018 से 2025 के बीच हुई 427 हिरासत मौतों पर सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने कहा कि हिरासत में मौत या दुष्कर्म जैसे मामलों की जांच केवल न्यायिक दंडाधिकारी ही कर सकते हैं. 262 मामलों में न्यायिक जांच नहीं होने पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया गया है.






