झारखंड निकाय चुनाव: नोटा का प्रावधान नहीं, मेयर कैंडिडेट 25 लाख से ज्यादा नहीं कर पाएंगे खर्च
झारखंड में 48 नगर निकायों के चुनाव 23 फरवरी को, मेयर 25 लाख तक खर्च कर सकेंगे, नोटा नहीं होगा.

Ranchi: झारखंड में लंबे समय से टलते आ रहे नगर निकाय चुनावों का आखिरकार ऐलान हो गया है. राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि राज्य की सभी नगर पालिकाओं, नगर परिषदों और नगर निगमों में एक ही चरण में चुनाव कराए जाएंगे. घोषणा के साथ ही पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. यह चुनाव शहरी सरकार के गठन के लिहाज से बेहद अहम माने जा रहे हैं. राज्य के 48 नगर निकायों में मतदाता अपने मेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और वार्ड पार्षदों का चुनाव करेंगे. चुनाव बैलेट पेपर से होगा और नोटा का प्रावधान नहीं रहेगा.
नगर निकाय चुनाव 2026: पूरा शेड्यूल
• अधिसूचना जारी: 28 जनवरी 2026 (बुधवार)
• नामांकन की अंतिम तिथि: 28 जनवरी 2026
• नामांकन पत्रों की जांच: 29 जनवरी 2026 (गुरुवार)
• नाम वापसी की अंतिम तिथि: 4 फरवरी 2026 (मंगलवार), दोपहर 3 बजे तक
• चिन्ह आवंटन: 5 फरवरी 2026 (बुधवार)
• मतदान: 23 फरवरी 2026 (सोमवार)
• मतगणना: 27 फरवरी 2026 (शुक्रवार)
किन निकायों में होगा चुनाव
इस बार झारखंड में कुल 48 नगर निकायों में चुनाव कराए जाएंगे, जिनमें शामिल हैं—
• 09 नगर निगम
• 20 नगर परिषद
• 19 नगर पंचायत
इन सभी निकायों के कुल 1087 वार्डों में पार्षदों का चुनाव होगा.
कितने वोटर डालेंगे वोट
राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, नगर निकाय चुनाव 2026 के लिए तैयार की गई अंतिम मतदाता सूची के मुताबिक—
• कुल मतदाता: 43,35,374
• पुरुष मतदाता: 22,07,203
• महिला मतदाता: 21,26,227
• थर्ड जेंडर मतदाता: 144
मतदाता सूची का आधार 01 जनवरी 2024 को प्रकाशित विधानसभा मतदाता सूची और उसके बाद हुए विशेष पुनरीक्षण को बनाया गया है.
4304 मतदान केंद्रों में वोटिंग
नगर निकाय चुनाव के लिए राज्यभर में व्यापक इंतजाम किए गए हैं—
• कुल मतदान केंद्र: 4304
• मतदान केंद्र भवन: 2129
• संवेदनशील मतदान केंद्र: 129
• अतिसंवेदनशील: आयोग की विशेष निगरानी में
वोट डालने के लिए मान्य पहचान पत्र
मतदाता निम्न में से किसी एक पहचान पत्र के आधार पर वोट डाल सकेंगे—
1. EPIC (वोटर आईडी कार्ड)
2. पासपोर्ट
3. ड्राइविंग लाइसेंस
4. पैन कार्ड
5. केंद्र/राज्य सरकार या PSU का फोटो पहचान पत्र
6. बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटो पासबुक
7. आयकर पहचान पत्र
8. आधार कार्ड
9. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR)
10. मनरेगा जॉब कार्ड
11. स्मार्ट कार्ड / हेल्थ कार्ड
12. निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य अन्य फोटो पहचान पत्र
चुनाव खर्च सीमा
राज्य निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों के खर्च की अधिकतम सीमा तय कर दी है—
नगर निगम
• मेयर: 15 से 25 लाख रुपये
• पार्षद: 3 से 5 लाख रुपये
नगर परिषद
• अध्यक्ष: 6 से 10 लाख रुपये
• पार्षद: 1.5 लाख से 2 लाख रुपये
नगर पंचायत
• अध्यक्ष: 5 से 6 लाख रुपये
• वार्ड सदस्य: 1 लाख से 1.5 लाख रुपये
वीडियोग्राफी और निगरानी
सभी महत्वपूर्ण चुनावी गतिविधियों की वीडियोग्राफी होगी. नामांकन, मतदान और मतगणना के दौरान विशेष निगरानी की जाएगी. जिला निर्वाचन पदाधिकारी की सीधी मॉनिटरिंग होगी. वहीं चुनाव की घोषणा के साथ ही झारखंड की राजनीति में हलचल तेज हो गई है. सत्ताधारी दल से लेकर विपक्ष तक ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है. शहरी विकास, पानी-बिजली, सफाई, सड़क और रोजगार जैसे मुद्दे चुनाव में केंद्र में रहेंगे.

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