30 जून से शुरू होगा घर-घर इन्यूमरेशन अभियान, बीएलओ मतदाताओं को देंगे फॉर्म
झारखंड में 30 जून से 29 जुलाई तक बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं को इन्यूमरेशन फॉर्म वितरित करेंगे. निर्वाचन आयोग ने मतदाता सत्यापन, नागरिकता जांच और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान को लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने बताया कि 30 जून से 29 जुलाई तक चलने वाले इन्यूमरेशन चरण के दौरान बूथ लेवल अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर मतदाताओं को आंशिक रूप से भरे हुए इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराएंगे. इस दौरान मतदाताओं के नवीन रंगीन फोटो और हस्ताक्षरित फॉर्म भी एकत्र किए जाएंगे. निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया केवल पात्र भारतीय नागरिकों के लिए है. प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों को मतदाता सत्यापन, नागरिकता संबंधी नियमों, दस्तावेजों की जांच और विभिन्न श्रेणियों के मतदाताओं की पहचान से जुड़े दिशा-निर्देश दिए गए. निर्वाचन आयोग का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक और अद्यतन बनाना है ताकि आगामी चुनावों में पारदर्शी और निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सके.
घर-घर पहुंचेंगे बीएलओ, मतदाताओं से लेंगे हस्ताक्षरित फॉर्म
निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार बीएलओ निर्धारित अवधि के दौरान प्रत्येक मतदाता तक पहुंचेंगे और उन्हें आंशिक रूप से भरे हुए इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराएंगे. मतदाताओं को फॉर्म की जानकारी सत्यापित कर हस्ताक्षर सहित वापस जमा करना होगा. विभाग ने चेतावनी दी है कि गलत जानकारी देना या भ्रामक घोषणा करना कानूनी कार्रवाई का कारण बन सकता है.
एक मतदाता, एक ही मतदान केंद्र का नियम
निर्वाचन अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक देश में केवल एक ही विधानसभा क्षेत्र और एक ही मतदान केंद्र पर पंजीकृत रह सकता है. यदि किसी व्यक्ति का नाम दो स्थानों पर दर्ज है तो उसे अपने स्थायी निवास वाले क्षेत्र में पंजीकरण बनाए रखते हुए दूसरी जगह से नाम हटाने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. इससे मतदाता सूची में दोहराव को रोका जा सकेगा.
नागरिकता सत्यापन के लिए निर्धारित हैं अलग-अलग नियम
प्रशिक्षण के दौरान नागरिकता से जुड़े प्रावधानों की भी जानकारी दी गई. अधिकारियों ने बताया कि नागरिकता निर्धारण के लिए जन्म तिथि के आधार पर अलग-अलग नियम लागू होते हैं. विभिन्न समयावधियों के अनुसार माता-पिता की नागरिकता और अन्य आवश्यक शर्तों की जांच की जाएगी. इसके आधार पर मतदाता की पात्रता सुनिश्चित की जाएगी.
5 अगस्त को जारी होगी ड्राफ्ट मतदाता सूची
निर्वाचन विभाग के अनुसार इन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने वाले सभी मतदाताओं का विवरण 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा. इसके बाद सत्यापन प्रक्रिया पूरी की जाएगी और आवश्यक होने पर दस्तावेजों की जांच की जाएगी. साथ ही अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत, डुप्लीकेट और हस्ताक्षर से इनकार करने वाले मतदाताओं की अलग सूची भी तैयार कर सार्वजनिक की जाएगी. विभाग ने सभी पात्र मतदाताओं से समय पर प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है.

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