मेदिनीनगर नगर निगम चुनाव: आचार संहिता उल्लंघन पर मेयर प्रत्याशी अरुणा शंकर को नोटिस
“मेदिनीनगर नगर निगम चुनाव 2026 के बीच आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाई है. पलामू जिला प्रशासन की ओर से मेयर प्रत्याशी अरुणा शंकर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.”

मेदिनीनगर नगर निगम चुनाव 2026 के बीच आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाई है. पलामू जिला प्रशासन की ओर से मेयर प्रत्याशी अरुणा शंकर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. यह नोटिस 17 फरवरी 2026 को जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)-सह-उपायुक्त, पलामू कार्यालय की ओर से जारी किया गया.
14 फरवरी के कार्यक्रम पर आपत्ति
प्राप्त जानकारी के अनुसार 14 फरवरी को मेदिनीनगर में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान संकल्प पत्र (चुनावी घोषणा पत्र) का लोकार्पण किया गया था. आरोप है कि कार्यक्रम में एक सांसद की मौजूदगी में पार्टी विशेष के नाम का उपयोग किया गया. प्रशासन ने इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना है. अधिकारियों का कहना है कि आचार संहिता लागू रहने के दौरान किसी भी दल का प्रचार-प्रसार या नाम का उपयोग नियमों के खिलाफ है.
24 घंटे में मांगा स्पष्टीकरण
जारी नोटिस में प्रत्याशी को 24 घंटे के भीतर अपना जवाब देने का निर्देश दिया गया है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय सीमा में संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया तो झारखंड नगरपालिका निर्वाचन नियमावली और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही संबंधित कार्यक्रम में हुए खर्च को भी प्रत्याशी के निर्वाचन व्यय में जोड़ने की बात कही गई है. नोटिस के साथ इस मामले से जुड़ी प्रेस क्लिपिंग भी संलग्न की गई है. अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि प्रत्याशी की ओर से क्या जवाब दिया जाता है और प्रशासन आगे क्या कदम उठाता है.

