झारखंड में निकाय चुनाव से पहले बड़ा बदलाव, 4 नगर निगमों में मेयर पद आरक्षित

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Ranchi: झारखंड में नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया तेज़ हो गई है. राज्य के नौ नगर निगमों में मेयर पद के आरक्षण का खाका लगभग तैयार है. जानकारी के अनुसार:

  • रांची और आदित्यपुर नगर निगम में मेयर पद अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित होगा.
  • गिरिडीह में मेयर की सीट अनुसूचित जाति (SC) को
  • हजारीबाग में मेयर पद पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए तय किया गया है.
  • देवघर, धनबाद, चास, मेदिनीनगर और मानगो की मेयर सीटें अनारक्षित रहेंगी.

राज्य सरकार ने हाल ही में नगरपालिका निर्वाचन नियमावली में संशोधन किया है. इसके बाद नगर विकास विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है, और अब अंतिम निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इसी के आधार पर लिया जाएगा.

आरक्षण की सीमा: अधिकतम 50%

नए नियमों के अनुसार, राज्य में आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती. इसी वजह से 9 में से केवल 4 मेयर पद आरक्षित किए गए हैं.

वर्गीकरण के नए नियम:

संशोधित नियमावली के अनुसार, नगर निगमों को दो वर्गों में बांटा गया है:

  • ‘क’ वर्ग: 10 लाख या उससे अधिक आबादी वाले नगर निगम – रांची, धनबाद
  • ‘ख’ वर्ग: 10 लाख से कम आबादी वाले नगर निगम – आदित्यपुर, गिरिडीह, हजारीबाग, चास, देवघर, मेदिनीनगर, मानगो
  • 'क' वर्ग से रांची, और 'ख' वर्ग से आदित्यपुर, गिरिडीह, हजारीबाग को आरक्षित किया गया है.

1% से कम आबादी वाले वर्ग को आरक्षण नहीं

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिस वार्ड में किसी वर्ग की आबादी 1% से कम है, वहां उस वर्ग के लिए आरक्षण लागू नहीं होगा. 

सरायकेला नगर पंचायत, वार्ड-10: यहां ST का आरक्षण है, लेकिन SC की आबादी बेहद कम होने से दो बार चुनाव नहीं हो सका.

रामगढ़ नगर परिषद, वार्ड-28: यहां BC-2 की जनसंख्या बहुत कम है, इसलिए आरक्षण नहीं दिया जाएगा.

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