Kumar Sanu ने एक्स वाइफ रीता भट्टाचार्य के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर किया मानहानि मुकदमा
बॉलीवुड के मशहूर गायक कुमार सानू ने अपनी पूर्व पत्नी रीता भट्टाचार्य के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है. सिंगर ने याचिका में 30 लाख रुपये के मुआवजे की मांग की है और साथ ही उन सभी इंटरव्यू को हटाने की अपील की है

बॉलीवुड के मशहूर गायक कुमार सानू ने अपनी पूर्व पत्नी रीता भट्टाचार्य के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है. सिंगर ने याचिका में 30 लाख रुपये के मुआवजे की मांग की है और साथ ही उन सभी इंटरव्यू को हटाने की अपील की है, जिनमें रीता भट्टाचार्य द्वारा कथित तौर पर मानहानिकारक बयान दिए गए हैं. इस मामले की सुनवाई 17 दिसंबर 2025 को हुई.
कुमार सानू और रीता भट्टाचार्य का तलाक वर्ष 2001 में अंतिम रूप से हो गया था. दोनों का एक बेटा जान कुमार सानू है, जो रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 14’ में नजर आ चुके हैं. यह मानहानि याचिका वरिष्ठ वकील सना रईस खान के माध्यम से दायर की गई है, जो स्वयं ‘बिग बॉस 17’ की कंटेस्टेंट रह चुकी हैं.
याचिका के अनुसार, रीता भट्टाचार्य ने हाल के महीनों में विभिन्न मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को कई इंटरव्यू दिए, जिनमें उन्होंने कुमार सानू पर गंभीर आरोप लगाए. रीता ने दावा किया कि गर्भावस्था के दौरान कुमार सानू ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उन्हें भूखा रखा, किचन में बंद किया और दूध व आवश्यक मेडिकल देखभाल तक मुहैया नहीं कराई. इसके अलावा, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उस दौरान कुमार सानू ने उनके खिलाफ अदालती कार्यवाही शुरू की थी.
रीता भट्टाचार्य ने इंटरव्यू में कुमार सानू पर कई अफेयर्स होने के आरोप भी लगाए और यह कहा कि उन्होंने परिवार की जिम्मेदारियों की अनदेखी की. सितंबर 2025 में ये इंटरव्यू सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए, जिसके बाद कुमार सानू ने कानूनी कदम उठाने का फैसला किया.
याचिका में यह भी कहा गया है कि ये बयान 9 फरवरी 2001 को बांद्रा फैमिली कोर्ट में हुई तलाक की कार्यवाही के दौरान दर्ज आपसी सहमति की शर्तों का उल्लंघन हैं. उस समझौते में यह स्पष्ट रूप से तय हुआ था कि भविष्य में कोई भी पक्ष एक-दूसरे के खिलाफ सार्वजनिक रूप से आरोप नहीं लगाएगा.
मानहानि याचिका में तर्क दिया गया है कि इन बयानों से कुमार सानू की सामाजिक और पेशेवर प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचा है और उन्हें गहरी मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ी है. याचिका के अनुसार, 27 सितंबर 2025 को रीता भट्टाचार्य और संबंधित मीडिया पोर्टलों को एक कानूनी नोटिस भी भेजा गया था, जिसमें इंटरव्यू हटाने की मांग की गई थी. नोटिस में चेतावनी दी गई थी कि यदि सामग्री नहीं हटाई गई, तो आपराधिक मानहानि की कार्यवाही की जाएगी.

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