Bawal News
होमझारखंडबिहारराज्यराजनीतिNationalदेश-विदेशInternationalमनोरंजनखेल
September 12, 2026 IST
India27° C|AQI 71
ट्रेंडिंग
जुड़ें:
FacebookTwitter / XYouTubeInstagramWhatsApp
न्यूज़लेटर अलर्टदैनिक ताज़ा समाचार सीधे ईमेल पर

हर बड़ी खबर और ब्रेकिंग अपडेट सबसे पहले पाएं

Bawal News Logo

बावल न्यूज़ झारखंड, बिहार और देश-दुनिया की हर बड़ी घटना, राजनीति, खेल और जनसरोकार की खबरों को निष्पक्षता एवं विश्वसनीयता के साथ प्रस्तुत करने वाला डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क है।

सत्य, साहस और स्वतंत्र पत्रकारिता
सोशल मीडिया पर जुड़ें:
FacebookTwitter / XYouTubeInstagramWhatsApp

राज्य एवं क्षेत्र

  • ›झारखंड समाचार
  • ›बिहार समाचार
  • ›राज्य समाचार
  • ›देश-विदेश
  • ›National News
  • ›International

समाचार व राजनीति

  • ›ताज़ा खबरें
  • ›राजनीति
  • ›जुर्म व अदालत
  • ›चुनावी हलचल
  • ›विशेष कवरेज
  • ›वायरल वीडियो

खेल व मनोरंजन

  • ›खेल व क्रिकेट
  • ›मनोरंजन व सिनेमा
  • ›लाइफस्टाइल
  • ›राशिफल व ज्योतिष
  • ›ऑटोमोबाइल

बिज़नेस व टेक

  • ›कारोबार व बाजार
  • ›टेक्नोलॉजी व AI
  • ›गैजेट्स रिव्यू
  • ›रोजगार व शिक्षा
  • ›बजट व नीतियां

नेटवर्क व नीतियां

  • ›हमारे बारे में
  • ›विज्ञापन सेवाएँ
  • ›करियर (Jobs)
  • ›संपर्क सूत्र
  • ›गोपनीयता नीति
  • ›नियम व शर्तें
  • ›DMCA नोटिस
ट्रेंडिंग विषय:
#झारखंड न्यूज#बिहार राजनीति#क्रिकेट लाइव#रोजगार अपडेट#सोना चांदी भाव#मौसम पूर्वानुमान#टेक गैजेट्स#बजट २०२६
Privacy PolicyTerms of ServiceDisclaimerDMCA NoticeCookies PolicyContact Desk
© 2026 Bawal Digital News Network Pvt. Ltd.|सर्वाधिकार सुरक्षित।
डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के अनुसार विनियमित
Scroll to top
Home»झारखंड»झारखंड सरकार का बड़ा फैसला! सरकारी परियोजनाओं के लिए जमीन दान करने पर नहीं लगेगा एक भी रुपया शुल्क
झारखंड

झारखंड सरकार का बड़ा फैसला! सरकारी परियोजनाओं के लिए जमीन दान करने पर नहीं लगेगा एक भी रुपया शुल्क

“राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से जारी नई अधिसूचना के तहत अब सरकारी परियोजनाओं और सार्वजनिक उपयोग के लिए दान की जाने वाली जमीनों के हस्तांतरण पर स्टांप शुल्क और निबंधन शुल्क में पूरी छूट मिलेगी. ”

D
Deepak KumarEditorial Desk
Published Jun 1, 2026 · 11:34 AM· 4 min read
झारखंड सरकार का बड़ा फैसला! सरकारी परियोजनाओं के लिए जमीन दान करने पर नहीं लगेगा एक भी रुपया शुल्क

Ranchi: झारखंड सरकार ने राज्य के आधारभूत विकास और सार्वजनिक सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है. राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से जारी नई अधिसूचना के तहत अब सरकारी परियोजनाओं और सार्वजनिक उपयोग के लिए दान की जाने वाली जमीनों के हस्तांतरण पर स्टांप शुल्क और निबंधन शुल्क में पूरी छूट मिलेगी. सरकार का मानना है कि इस फैसले से सड़क, पार्क, पुस्तकालय, शहरी और ग्रामीण विकास जैसी परियोजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आसान होगी. साथ ही भूमि दान करने वाले भू-स्वामियों पर आर्थिक बोझ भी कम होगा. यह निर्णय 27 मई 2026 को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में मंजूरी मिलने के बाद 1 जून 2026 से पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है. सरकार ने संबंधित सभी विभागों और जिला प्रशासन को इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए हैं.

सरकारी कार्यों के लिए जमीन दान करने पर मिलेगी पूरी छूट

यह भी पढ़ें:चुटूपालू-ओरमांझी में अवैध स्टोन क्रशरों पर बड़ा एक्शन, 19 पर कार्रवाई; 8 सील, 11 ध्वस्त

नई अधिसूचना के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपनी निजी भूमि झारखंड सरकार या उसके सार्वजनिक उपक्रमों को दान करता है, तो उस भूमि के हस्तांतरण से जुड़े दस्तावेजों पर किसी भी प्रकार का स्टांप शुल्क और निबंधन शुल्क नहीं लिया जाएगा. यह छूट विशेष रूप से सार्वजनिक हित से जुड़ी परियोजनाओं के लिए लागू होगी. इनमें सड़क निर्माण, पार्क विकास, पुस्तकालय निर्माण, शहरी विकास, ग्रामीण विकास और अन्य नागरिक सुविधाओं के विस्तार से जुड़े कार्य शामिल हैं. सरकार का उद्देश्य ऐसे विकास कार्यों के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को सरल और विवादमुक्त बनाना है. इससे स्थानीय स्तर पर विकास योजनाओं को गति मिलने की उम्मीद है. साथ ही ऐसे लोग जो समाजहित में अपनी जमीन दान करना चाहते हैं, उन्हें आर्थिक रूप से भी राहत मिलेगी और दान प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बन सकेगी.

सम्बंधित ख़बरें

गंगा की बाढ़ में पुलिस बनी सहारा, साहिबगंज के 4 थानों में शुरू हुआ लंगर
गंगा की बाढ़ में पुलिस बनी सहारा, साहिबगंज के 4 थानों में शुरू हुआ लंगर
मुंबई में गिरिडीह और गोमिया के दो प्रवासी मजदूरों की मौत, महेश और हीरालाल के परिवारों पर टूटा दुखों का पहाड़
मुंबई में गिरिडीह और गोमिया के दो प्रवासी मजदूरों की मौत, महेश और हीरालाल के परिवारों पर टूटा दुखों का पहाड़
JSSC CGL सफल अभ्यर्थियों की प्रेस वार्ता: बिना आधार के आरोप लगाकर भविष्य बर्बाद न करें
JSSC CGL सफल अभ्यर्थियों की प्रेस वार्ता: बिना आधार के आरोप लगाकर भविष्य बर्बाद न करें
OBC के लिए अलग कॉलम और डिजिटल कोड की मांग, कांग्रेस का 16 सितंबर को राजभवन मार्च
OBC के लिए अलग कॉलम और डिजिटल कोड की मांग, कांग्रेस का 16 सितंबर को राजभवन मार्च
रांची में 459 पुलिसकर्मियों और हवलदारों का तबादला, देखें पूरी जानकारी
रांची में 459 पुलिसकर्मियों और हवलदारों का तबादला, देखें पूरी जानकारी
गिरिडीह की सियासत से हेमंत सरकार के मंत्री तक, सुदिव्य सोनू की आखिरी कहानी
गिरिडीह की सियासत से हेमंत सरकार के मंत्री तक, सुदिव्य सोनू की आखिरी कहानी

पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजनाओं को भी मिलेगा लाभ

राज्य सरकार ने केवल दान की जाने वाली जमीनों को ही नहीं बल्कि पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति के तहत आने वाली भूमि को भी इस सुविधा के दायरे में शामिल किया है. अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि झारखंड सरकार द्वारा चिन्हित और अधिसूचित भूमि से जुड़े दस्तावेजों पर भी स्टांप शुल्क और निबंधन शुल्क पूरी तरह माफ रहेगा. इससे विस्थापित परिवारों और पुनर्वास योजनाओं से जुड़े लोगों को बड़ी राहत मिलेगी. सरकार का मानना है कि इससे पुनर्वास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी और प्रशासनिक प्रक्रियाएं भी सरल होंगी. इसके अलावा भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया को कानूनी रूप से मजबूत और पारदर्शी बनाने के लिए विशेष निगरानी व्यवस्था भी लागू की जाएगी. इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि दान की गई भूमि का उपयोग केवल निर्धारित सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए ही किया जाए.

कैबिनेट की मंजूरी के बाद पूरे राज्य में लागू हुआ नियम

यह भी पढ़ें:तीनपहाड़ स्टेशन पर यात्रियों को बताया गया RailOne App का आसान तरीका

इस प्रस्ताव को 27 मई 2026 को हुई झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में एजेंडा संख्या-31 के तहत मंजूरी दी गई थी. इसके बाद राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने 1 जून 2026 को औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी. सरकार के सचिव चंद्रशेखर के हस्ताक्षर से जारी इस आदेश में भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा-9 और निबंधन अधिनियम, 1908 की धारा-78 के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह छूट प्रदान की गई है. अधिसूचना जारी होते ही यह नियम पूरे राज्य में तत्काल प्रभाव से लागू हो गया. सरकार ने इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी प्रमंडलीय आयुक्तों, उपायुक्तों, जिला निबंधकों, अवर निबंधकों और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भेज दिए हैं. अब राज्यभर में इस नई व्यवस्था के तहत भूमि हस्तांतरण के मामलों का निपटारा किया जाएगा.

25 views4 min read
#Jharkhand Land Donation
#Jharkhand Stamp Duty Waiver
#Jharkhand Registration Fee Exemption
#Jharkhand Land News
#Jharkhand Government Decision
#Land Registration Jharkhand
#झारखंड जमीन दान
#झारखंड स्टांप ड्यूटी माफ
#रजिस्ट्रेशन शुल्क माफ
#झारखंड सरकार का बड़ा फैसला

RELATED POSTS

चुटूपालू-ओरमांझी में अवैध स्टोन क्रशरों पर बड़ा एक्शन, 19 पर कार्रवाई; 8 सील, 11 ध्वस्त

चुटूपालू-ओरमांझी में अवैध स्टोन क्रशरों पर बड़ा एक्शन, 19 पर कार्रवाई; 8 सील, 11 ध्वस्त

तीनपहाड़ स्टेशन पर यात्रियों को बताया गया RailOne App का आसान तरीका

तीनपहाड़ स्टेशन पर यात्रियों को बताया गया RailOne App का आसान तरीका

गंगा की बाढ़ में पुलिस बनी सहारा, साहिबगंज के 4 थानों में शुरू हुआ लंगर

गंगा की बाढ़ में पुलिस बनी सहारा, साहिबगंज के 4 थानों में शुरू हुआ लंगर

Special
चुटूपालू-ओरमांझी में अवैध स्टोन क्रशरों पर बड़ा एक्शन, 19 पर कार्रवाई; 8 सील, 11 ध्वस्त

चुटूपालू-ओरमांझी में अवैध स्टोन क्रशरों पर बड़ा एक्शन, 19 पर कार्रवाई; 8 सील, 11 ध्वस्त

प्रमुख विषय (Topics)

ताज़ा खबरराजनीतिक्रिकेटखेलव्यापारमनोरंजनटेक्नोलॉजीअपराधमौसमराशिफल

बड़ी खबरें / Trending

1.

रांची में 459 पुलिसकर्मियों और हवलदारों का तबादला, देखें पूरी जानकारी

BY Piyush Kumar—Sep 10, 2026
2.

गिरिडीह की सियासत से हेमंत सरकार के मंत्री तक, सुदिव्य सोनू की आखिरी कहानी

BY Satya Mishra—Sep 6, 2026
3.

सुदिव्य सोनू के बाद हेमंत के सामने दोहरा सियासी इम्तिहान, विरासत और कैबिनेट में किसे मिलेगी जगह?

BY Satya Mishra—Sep 8, 2026
4.

चतरा विधायक जनार्दन पासवान के बेटे का अपहरण, पुलिस जांच में जुटी

BY Deepak Kumar—Sep 7, 2026
5.

झारखंड हाईकोर्ट को मिले तीन नए जज, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जारी की अधिसूचना

BY Deepak Kumar—Sep 10, 2026

दैनिक समाचार अलर्ट

ताज़ा देश, दुनिया, खेल और राजनीति के समाचार सीधे अपने इनबॉक्स में प्राप्त करें।

Comments

0
अपनी टिप्पणी लिखें
सभ्य भाषा अनिवार्य
0/1000
आपकी राय मंच के नियमों के तहत प्रकाशित होगी।
Advertisement
Enterprise Cloud Solutions & Business Advisory
Advertisement
Fintech & Smart Investment Banking Partner