रांची में पटाखा बिक्री पर घमासान! नगर निगम ने लगाई रोक, DC ने दे दी अस्थायी अनुमति
दीपावली से पहले रांची में पटाखा दुकानों को लेकर नगर निगम और जिला प्रशासन के बीच विवाद गहरा गया है. जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के बाहर नगर निगम ने बिक्री पर रोक लगा दी, जबकि DC ने अस्थायी अनुज्ञप्ति जारी कर दी. शनिवार को दोनों विभागों के बीच बातचीत होगी.

रांची:- दीपावली से पहले रांची में पटाखा दुकानों को लेकर नगर निगम और जिला प्रशासन आमने-सामने नजर आ रहे हैं. जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के बाहर अस्थायी पटाखा दुकानें लगाने को लेकर दोनों विभागों के अलग-अलग आदेशों ने दुकानदारों की परेशानी बढ़ा दी है. शुक्रवार शाम नगर निगम की टीम ने दुकान लगाने के लिए तैयार किए जा रहे ढांचों पर नोटिस चिपकाकर बिक्री की तैयारी रोकने का निर्देश दिया. वहीं, कुछ घंटे बाद जिला प्रशासन ने इसी स्थान पर खुदरा पटाखा बिक्री के लिए अस्थायी अनुज्ञप्ति जारी कर दी. ऐसे में दुकानदारों के सामने असमंजस की स्थिति है कि आखिर किसके आदेश का पालन करें. अब सबकी नजर शनिवार को होने वाली प्रशासन और नगर निगम की बातचीत पर टिकी है.
दीपावली के लिए तैयार हो रही थीं दो दर्जन दुकानें
दीपावली को देखते हुए जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के बाहर पटाखा दुकानों की तैयारी शुरू हो गई थी. यहां करीब दो दर्जन अस्थायी दुकानों के ढांचे तैयार किए जा चुके हैं. पटाखा कारोबारियों ने पहले की तरह इस बार भी जिला प्रशासन से दुकान लगाने की अनुमति मांगी थी. आवेदन देने के बाद दुकानदारों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी थीं.
नगर निगम ने नोटिस चिपकाकर लगाई बिक्री पर रोक
शुक्रवार शाम नगर निगम की टीम स्टेडियम परिसर पहुंची और दुकानों के लिए बनाए जा रहे ढांचों पर नोटिस लगा दिया. निगम ने स्पष्ट किया कि जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम उसकी संपत्ति है और परिसर पर उसका नियंत्रण है. ऐसे में यहां पटाखा बिक्री के लिए निगम की ओर से कोई एनओसी या अनुमति नहीं दी गई है. दुकानदारों को निर्माण और बिक्री की तैयारी रोकने को कहा गया. साथ ही आदेश की अनदेखी करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई.
जिला प्रशासन ने जारी कर दी अस्थायी अनुज्ञप्ति
नगर निगम की कार्रवाई के बाद पटाखा विक्रेता नगर आयुक्त से मिलने पहुंचे. दुकानदारों का कहना है कि वे लंबे समय से अपर बाजार में पटाखों की दुकान लगाते आ रहे हैं. इस बार भी उन्होंने नियमानुसार जिला प्रशासन के समक्ष आवेदन दिया था. दूसरी तरफ उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने बताया कि दुकानदारों के आवेदनों पर स्टेडियम के बाहर खुदरा पटाखा बिक्री के लिए अस्थायी अनुज्ञप्ति जारी की गई है.
DC बोले- नगर निगम से बातचीत के बाद होगा फैसला
उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि यदि नगर निगम को निर्धारित स्थान पर दुकान लगाने को लेकर आपत्ति है, तो जिला प्रशासन इस मामले को बातचीत के जरिए सुलझाने का प्रयास करेगा. उन्होंने बताया कि शनिवार को प्रशासन की टीम नगर निगम के अधिकारियों से बात करेगी. इसके बाद ही आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. फिलहाल दुकानदारों को अंतिम निर्णय का इंतजार है.
स्टेडियम के आसपास पहले से लागू है धारा 163
जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के आसपास का इलाका पहले से ही प्रशासनिक प्रतिबंधों के दायरे में है. पिछले दिनों जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के विरोध में विद्यार्थियों ने यहां प्रदर्शन किया था. इसके बाद जिला प्रशासन ने स्टेडियम और आसपास के क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की थी. स्टेडियम के गेट भी बंद कर दिए गए हैं. ऐसे में पटाखा दुकानों को लेकर नगर निगम और जिला प्रशासन के अलग-अलग आदेशों ने मामला और पेचीदा बना दिया है. अब शनिवार की बैठक के बाद ही दुकानदारों को पता चल सकेगा कि वे स्टेडियम के बाहर दुकान लगा पाएंगे या नहीं.

