शिवसेना नेता संजय राउत को 15 दिन की जेल, 25000 जुर्माना
2022 में मेधा सोमैया ने संजय राउत के खिलाफ मानहानि का दावा दायर किया. क्योंकि उन्होंने उन पर शौचालय घोटाले का आरोप लगाया था.


मुंबई :
बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में शिवसेना नेता संजय राउत दोषी करार दिए गए हैं. किरीट सोमैया की पत्नी मेधा ने संजय राउत पर मानहानि का केस दर्ज कराया था। आज इस मामले में मजगांव कोर्ट ने मानहानि के दावे में संजय राउत को दोषी करार दिया है। अदालत ने राउत को 15 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
किरीट सोमैया की पत्नी ने दर्ज कराया था केस
राउत को आईपीसी की धारा 500 के तहत मानहानि का दोषी ठहराया गया है. मुंबई के रुइया कॉलेज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रोफेसर मेधा ने राउत के खिलाफ धारा 499 (किसी तरह का आरोप लगाना या प्रकाशित करना) और 500 (मानहानि) के तहत कार्रवाई की मांग की थी. राउत ने उन पर और उनके एनजीओ युवा प्रतिष्ठान पर 100 करोड़ रुपये के शौचालय घोटाले का आरोप लगाया है.
संजय राउत का बयान दुर्भावनापूर्ण
डॉ. सोमैया ने अपनी याचिका में कहा था कि अधिवक्ता विवेकानंद गुप्ता के माध्यम से दायर शिकायत में उल्लेख किया गया है कि 15 अप्रैल, 2022 के बाद संजय राउत ने उनके खिलाफ मीडिया में दुर्भावनापूर्ण और अनुचित बयान दिए. ये बयान इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के जरिए बड़े पैमाने पर आम जनता के लिए प्रकाशित और प्रसारित किए गए. शिकायत में बताया गया है कि ये दुर्भावनापूर्ण बयान उसी दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी वायरल हो गए, जिससे बहुत से लोगों ने इसे पढ़ा और सुना.

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