रांची
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झारखंड के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की नियुक्ति अब समिति की अनुशंसा पर होगी. इसके लिए झारखंड पुलिस महानिदेशक नियुक्ति नियमावली का गठन किया गया है. हेमंत कैबिनेट ने इस नियमावली को मंजूरी दे दी है.
इसके द्वारा यूपीएससी को नियुक्ति के लिए नाम नहीं भेजा जाएगा
,
बल्कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित होगी
,
जिसमें मुख्य सचिव, जेपीएससी और यूपीएससी के नामित पदाधिकारी होंगे. इस समिति की अनुशंसा के आलोक में ही महानिदेशक की नियुक्ति होगी. कैबिनेट ने मंगलवार को कुल 9 प्रस्तावों को मंजूरी दी
इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी
झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से 27 मार्च तक आहूत करने की स्वीकृति.
देवघर में नया एम्स स्थापित करने के लिए झारखंड सरकार और भारत सरकार के बीच
MOU
साइन करने की मंजूरी.
अवर शिक्षा सेवा में पूर्व में सुरक्षित पदों के अनुसार वर्तमान में पद नए सिरे से तय किये गये. झारखंड गठन के समय 714 पद मिले थे
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जिनमें 249 पद शिक्षा का व्याख्याता इत्यादि के लिए चिन्हित थे. शेष 465 में से 147 पद शिक्षा अधीक्षक और उपसचिव इत्यादि के लिए चिन्हित किये गये.
उत्पाद विभाग से रिटायर अधिकारी सदन प्रसाद को बैकडेट के प्रभाव से अवर सचिव के पद पर प्रोन्नति दी गई.
गढ़वा में विशेष न्यायालय की स्वीकृति दी गई.
झारखंड परिचारिका नियमावली की मंजूरी.
डॉ सीमा अघोरी असिस्टेंट प्रोफेसर को प्री बजट तैयार करने के लिए मनोनीत किया गया.
बिजली विभाग में निदेशक पद की सेवानिवृति उम्र सीमा 65 वर्ष करने की मंजूरी दी गई. वर्तमान निदेशक को 31 मार्च 2025 तक सेवा विस्तार दिया गया.





