CNT एक्ट का उल्लंघन करने वाले पदाधिकारी मतियस विजय टोप्पो बर्खास्त, कैबिनेट ने दी मंजूरी
- Posted on January 29, 2025
- By Bawal News
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रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 6 प्रस्तावों पर मुहर लगी. कैबिनेट ने झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और रांची के तात्कालीन विशेष विनियमन पदधिकारी मतियस विजय टोप्पो की सेवा बर्खास्त करने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगाई. आरोप है कि मतियस विजय टोप्पो ने छोटानगपुर टेनेंसी एक्ट (सीएनटी) की धारा 71 ए का उल्लंघन करते हुए 1969 के पहले की भूमि को बिना जांच किये नियमित कर दिया. 30 वर्ष के टाइम बॉन्ड का भी उन्होंने उल्लंघन किया. मतियस टोप्पो अभी हजारीबाग में डीआरडीए निदेशक के पद पर कार्यरत हैं.
इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी
रिटायर्ड पदचर राकुमार राम की सेवा नियमित और संपुष्ट किये जाने और अनुमान्य वित्तीय लाभ दिये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति.
हस्तशिल्प संसाधन केंद्र जमशेदपुर के वरीय अनुदेशक रहे विजय कुमार ठाकुर की सेवा नियमित करने और पेंशन का लाभ देने के प्रस्ताव को मंजूरी.
नगर विकास एवं आवास विभाग के कार्यों में जीएसटी दर में 12 के जगह 18 फीसदी वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी.
राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले शिक्षकों, छात्रों, प्रशासकों एवं संस्थानों को सम्मानित करने के उद्देश्य से "झारखण्ड राज्य उच्चतर शिक्षा पुरस्कार योजना लागू करने की स्वीकृति.
रांची के डोरंडा बालिका उच्च विद्यालय में सहायक शिक्षकों के 02 छाया पद, 26 फरवरी, 2009 से 31 दिसम्बर, 2017 तक की अवधि के लिए सृजन की स्वीकृति दी गई.
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