लैंड स्कैम केस : रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को हाइकोर्ट से मिली बेल, लेकिन अभी जेल से नहीं निकल सकेंगे बाहर
छवि रंजन पर मनी लॉन्ड्रिंग और कुछ बिल्डर और भू-माफियाओं के साथ मिलीभगत का आरोप है. चेशायर होम रोड की 1 एकड़ जमीन गड़बड़ी मामले मे ईडी ने ईसीआईआर 5/ 2023 दर्ज किया है.


रांची:
राजधानी के बरियातू स्थित चेशायर होम रोड की एक एकड़ जमीन की गलत तरीके से खरीद-बिक्री के मामले में निलंबित IAS और रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को हाइकोर्ट से बेल मिल गई है. छवि रंजन की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान ईडी और बचाव पक्ष का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने छवि रंजन को बेल दे दी, लेकिन बेल मिलने के बाद भी छवि रंजन अभी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे. एक अन्य केस में वे अभी जेल में ही रहेंगे.
10 आरोपियों के खिलाफ ईडी ने दाखिल किया है आरोप पत्र
भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 2011 बैच के अधिकारी छवि रंजन पर मनी लॉन्ड्रिंग और कुछ बिल्डर और भू-माफियाओं के साथ मिलीभगत का आरोप है. चेशायर होम रोड की 1 एकड़ जमीन गड़बड़ी मामले मे ईडी ने ईसीआईआर 5/ 2023 दर्ज किया है. इस मामले में छवि रंजन, प्रेम प्रकाश, अमित कुमार अग्रवाल सहित 10 आरोपियों के खिलाफ ईडी ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है.
4 मई 2023 को गिरफ्तार किए गए थे छवि रंजन
इस मामले में ईडी ने छवि रंजन और बड़गाई के राजस्व कर्मचारी सहित 18 लोगों के 22 ठिकानों पर 13 अप्रैल 2023 को छापेमारी की थी. इस दौरान बड़ी संख्या में जमीन के फर्जी डीड, मुहर एवं अन्य कागजात ईडी को मिले थे. इसके बाद 14 अप्रैल 2023 को ईडी ने सात आरोपियों को गिरफ्तार किया था. इनपर जमीन के दस्तावेज में छेड़छाड़ करने का आरोप था. बाद में 4 मई 2023 को छवि रंजन को गिरफ्तार किया गया
था.

specializes in local and regional stories, bringing simple, factual, and timely updates to readers.
Related Posts
नीतीश के राज्यसभा जाने पर JDU में बेचैनी, सरयू राय बोले- ऐसा लगता है जैसे उन्हें ‘शेल्टर’ में भेज दिया गया



Leave a comment