झारखंड निकाय चुनाव: हाईकोर्ट ने खारिज की सरकार की 3 महीने की मांग, 10 नवंबर को अगली सुनवाई
Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट में नगर निकाय चुनाव को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई. सरकार की ओर से कोर्ट में एक शील्ड कवर रिपोर्ट पेश की गई. सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव, गृह सचिव और नगर विकास सचिव सशरीर उपस्थित हुए. राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से एक बार फिर से समय मांगा गया. कोर्ट ने 3 महीने के समय ...


Ranchi:
झारखंड हाईकोर्ट में नगर निकाय चुनाव को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई. सरकार की ओर से कोर्ट में एक शील्ड कवर रिपोर्ट पेश की गई. सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव, गृह सचिव और नगर विकास सचिव सशरीर उपस्थित हुए. राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से एक बार फिर से समय मांगा गया. कोर्ट ने 3 महीने के समय की मांग को खारिज कर दिया और कम से कम समय सीमा निर्धारित करने का आदेश दिया. वहीं महाधिवक्ता के आग्रह पर सभी अधिकारियों को कैबिनेट की बैठक में जाने की छूट मिली. मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी. प्रार्थी की ओर से वकील बिनोद सिंह ने पक्ष रखा.
इससे पहले 10 सितंबर को मामले की सुनवाई हुई थी. कोर्ट ने राज्य सरकार के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई थी. कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया कई वरिष्ठ अधिकारियों ने अदालत के आदेशों की अवहेलना की है. इनमें राज्य की मुख्य सचिव अलका तिवारी, नगर विकास विभाग के तत्कालीन प्रधान सचिव विनय चौबे, आईएएस अधिकारी वंदना डाडेल, अपर सचिव ज्ञानेश कुमार समेत अन्य अधिकारियों के नाम शामिल हैं.
तय समय सीमा में नगर निकाय चुनाव नहीं कराए जाने को लेकर निवर्तमान पार्षद रोशनी खलखो सहित कई अन्य याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की थी. अब यह मामला निर्णायक मोड़ पर है, क्योंकि कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आदेशों की अनदेखी और लापरवाही अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

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