नगर निकाय चुनाव पर सरकार के रवैये से हाईकोर्ट नाराज, मुख्य सचिव को किया तलब

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Ranchi: झारखंड में लंबित नगर निकाय चुनाव और इसे लेकर सरकार के रवैये से हाईकोर्ट नाराज है. हाईकोर्ट ने इसे लेकर राज्य के मुख्य सचिव को तलब किया है. राज्य में स्थानीय शहरी निकाय चुनाव को लेकर निवर्तमान पार्षद रोशनी खलखो की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई और राज्य के मुख्य सचिव को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया.


रूल ऑफ लॉ का गला घोंट रही सरकार


जस्टिस माननीय आनंदा सेन के कोर्ट में 04/01/2024 के आदेश (तीन हफ्ते में चुनाव कराने) के संबंध में अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने पक्ष रखा, हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के रवैये पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा की यहां सरकार न्यायालय के आदेश को बाईपास कर राज्य में रूल ऑफ लॉ का गला घोंट रही है, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल है. कोर्ट ने अगली सुनवाई अगले शुक्रवार को रखते हुए मुख्य सचिव को सशरीर उपस्थित रहने का आदेश दिया है, जिसमें कोर्ट की अवमानना मामले में मुख्य सचिव पर चार्ज फ्रेम किया जाएगा.

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