रांची : झारखंड में नगर निकाय चुनाव कराने को लेकर पूर्व पार्षद रोशनी खलखो की ओर से हाईकोर्ट में दायर अवमानना याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग के वकील ने बताया कि अपटूडेट वोटर लिस्ट राज्य निर्वाचन आयोग को उपलब्ध करा दिया गया है. केंद्रीय चुनाव आयोग ने अपने शपथ पत्र में कहा कि 7 अगस्त 2024 की तारीख को प्रकाशित वोटर लिस्ट ही झारखंड राज्य के संदर्भ में अपटूडेट वोटर लिस्ट है. इसी वोटर लिस्ट के आधार पर विधानसभा चुनाव करवाया गया था. राज्य निर्वाचन आयोग के वकील ने कहा कि वोटर लिस्ट मिल चुका है. इसी वोटर लिस्ट के आधार पर चुनाव कराए जाएंगे. मामले की अगली सुनवाई 12 हफ्ते बाद होगी.
पिछली सुनवाई में क्या हुआ था
इससे पहले 24 जनवरी को हुई सुनवाई में स्टेट इलेक्शन कमीशन के वकील ने हाईकोर्ट को बताया था कि अपटूडेट वोटर लिस्ट नहीं मिलने के कारण चुनाव कराने में समस्या हो रही है. इसपर केंद्रीय चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि नवंबर 2024 में झारखंड समेत अन्य राज्यों में आयोग द्वारा जारी अपडेटेड वोटर लिस्ट के आधार पर चुनाव हुआ था. इसलिए इसी वोटर लिस्ट के आधार पर चुनाव कराया जाए. इसपर कोर्ट ने केंद्रीय चुनाव आयोग को सभी तथ्यों को शपथ पत्र के साथ 7 फरवरी को कोर्ट में दाखिल करने का निर्देश दिया था.





