निकाय चुनाव: मुख्य सचिव, वंदना दादेल और विनय चौबे को HC ने भेजा नोटिस, 14 अक्टूबर को सशरीर उपस्थित होने का आदेश

The verdict in Malegaon blast case came after 17 years, all 7 accused including Sadhvi Pragya Thakur were acquitted, BJP said Congress should answer saffron terrorism (14)-uWywXWn1FI.jpg

Jharkhand: नगर निकाय चुनाव में लगातार देरी को लेकर हाईकोर्ट अब सख्त हो गया है. इस मामले में दाखिल अवमानना याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने राज्य सरकार के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई.

कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया कई वरिष्ठ अधिकारियों ने अदालत के आदेशों की अवहेलना की है. इनमें राज्य की मुख्य सचिव अलका तिवारी, नगर विकास विभाग के तत्कालीन प्रधान सचिव विनय चौबे, आईएएस अधिकारी वंदना डाडेल, अपर सचिव ज्ञानेश कुमार समेत अन्य अधिकारियों के नाम शामिल हैं. इन सभी को पहले ही अवमानना नोटिस जारी किया जा चुका है.

अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को 
बुधवार की सुनवाई के दौरान सभी अधिकारी कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे. अब अदालत ने 14 अक्टूबर को अगली सुनवाई तय की है, जिसमें इन अधिकारियों पर चार्ज फ्रेम करने की बात कही गई है.

दरअसल, तय समय सीमा में नगर निकाय चुनाव नहीं कराए जाने को लेकर रौशनी खलखो सहित कई अन्य याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की थी. अब यह मामला निर्णायक मोड़ पर है, क्योंकि कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आदेशों की अनदेखी और लापरवाही अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

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