झारखंड में आचार संहिता लागू, 18 अक्टूबर से शुरू होगी चुनाव प्रक्रिया, 25 नवंबर को खत्म
- Posted on October 15, 2024
- राजनीति
- By Bawal News
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एप्प के जरिये मतदाता पोलिंग बूथों में भीड़ की जानकारी ले सकेंगे. 85 वर्ष से उपर के मतदाता फॉर्म 12 डी भरकर घर से मतदान करने की सुविधा ले सकते हैं. चुनाव में उम्मीदवार अधिकतम 40 लाख रुपये तक खर्च कर सकते हैं.
रांची : भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है. इसके साथ ही मंगलवार को दोपहर 3.30 से राज्य में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गया है. झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि चुनाव 13 और 20 नवंबर को दो चरणों में होंगे. मतगणना 23 नवंबर को होगी. पहले चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना 18 और दूसरे चरण की 22 अक्टूबर को जारी होगी. चुनाव आयोग आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करेगा. के रवि कुमार ने कहा स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव हमारी प्राथमिकता होगी. शहरी क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत बढ़ाना भी हमारी प्रथमिकता सूची में है.
पहले चरण में 43, दूसरे में 38 सीटों पर चुनाव
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि पहले चरण में 43 विधानसभा क्षेत्रों में तथा दूसरे चरण में 38 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होंगे. पहले चरण के लिए नामांकन 25 अक्टूबर तक और दूसरे चरण के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर होगी. पहले चरण के नामांकनों की स्क्रूटनी 28 अक्टूबर और दूसरे चरण की स्क्रूटनी 30 अक्टूबर को होगी. प्रथम चरण के चुनाव को लेकर नाम वापसी की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर और दूसरे चरण के लिए नाम वापसी की अंतिम तिथि 01 नवंबर है. पूरी चुनावी प्रक्रिया 25 नवंबर को समाप्त हो जाएगी.
उम्मीदवार अधिकतम 40 लाख तक कर सकते हैं खर्च
उन्होंने कहा कि मतदाताओं को मतदान को लेकर कोई असुविधा नहीं हो, इसे लेकर व्यापक तैयारी की गयी है. चुनाव कर्मियों को इसे लेकर प्रशिक्षित भी किया गया है. मतदान केंद्रों पर मतदाताओं का इंतजार कम हो, इसकी भी व्यवस्था की जा रही है. चुनाव आयोग एक एप्प भी जारी करेगा, जिसके माध्यम से मतदाता मतदान केंद्रों की स्थिति, मसलन मतदान केंद्र पर कितने लोग मतदान के लिए कतार में हैं, यह जानकारी घर बैठे ले सकेंगे. उन्होंने कहा कि यह एप्प बुजुर्ग मतदाताओं के लिए काफी लाभदायक होगा. वहीं 85 वर्ष से ऊपर के मतदाताओं को घर से मतदान की भी सुविधा रहेगी. इसके लिए उन्हें फार्म 12 डी भरना होगा. उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार में उम्मीदवार अधिकतम 40 लाख रुपये तक खर्च कर सकते हैं.
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