हिमांशु सिंह हत्याकांड के बाद प्रशासन सख्त, जमशेदपुर के 6 थाना क्षेत्रों में धारा 163 लागू
करणी सेना नेता हिमांशु सिंह की हत्या के बाद जमशेदपुर प्रशासन ने एहतियातन बड़ा फैसला लिया है. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर के छह थाना क्षेत्रों में BNSS की धारा 163 लागू कर दी गई है. बिना अनुमति सभा, जुलूस और धरना-प्रदर्शन पर अगले आदेश तक रोक रहेगी.

जमशेदपुर: करणी सेना से जुड़े नेता हिमांशु सिंह की हत्या के बाद जमशेदपुर में सुरक्षा व्यवस्था और कानून-व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है. घटना के बाद शहर में तनावपूर्ण माहौल और संभावित विरोध-प्रदर्शनों की आशंका को देखते हुए धालभूम अनुमंडल प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू करने का निर्णय लिया है. यह आदेश 1 जुलाई 2026 से प्रभावी कर दिया गया है और अगले आदेश तक लागू रहेगा. प्रशासन का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकना और शहर में शांति बनाए रखना है. हाल के दिनों में सोशल मीडिया और विभिन्न संगठनों की गतिविधियों पर भी प्रशासन नजर बनाए हुए है. अधिकारियों ने लोगों से अफवाहों से बचने, कानून का पालन करने और किसी भी प्रकार की उकसावे वाली गतिविधियों से दूर रहने की अपील की है. प्रशासन का मानना है कि एहतियाती कदम उठाकर ही शहर में सामान्य स्थिति बनाए रखी जा सकती है. इसी उद्देश्य से छह थाना क्षेत्रों में विशेष प्रतिबंध लागू किए गए हैं.
हिमांशु सिंह हत्याकांड के बाद प्रशासन अलर्ट
शनिवार शाम बिष्टुपुर स्थित डबल डाउन बार के बाहर हुई हिंसक वारदात में करणी सेना के नेता हिमांशु सिंह की हत्या कर दी गई थी. घटना के दौरान उनके साथी प्रत्युष सिंह पर भी चाकू से हमला किया गया, जिनका इलाज जारी है. इस घटना के बाद शहर में आक्रोश और विरोध की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने अतिरिक्त सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है.
खुफिया रिपोर्ट के आधार पर लिया गया फैसला
प्रशासन के अनुसार विभिन्न खुफिया एजेंसियों और स्थानीय स्रोतों से सूचना मिली थी कि घटना के विरोध में कई संगठन धरना-प्रदर्शन, जुलूस, रोड जाम और सार्वजनिक सभाओं की तैयारी कर रहे हैं. इन गतिविधियों से कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका जताई गई. इसी इनपुट के आधार पर एहतियातन धारा 163 लागू करने का निर्णय लिया गया.
इन छह थाना क्षेत्रों में लागू रहेगा आदेश
धालभूम के अनुमंडल पदाधिकारी (SDM) अर्नव मिश्रा द्वारा जारी आदेश के तहत साकची, बिष्टुपुर, सोनारी, कदमा, एमजीएम और मानगो थाना क्षेत्रों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू रहेगी. यह आदेश अगले निर्देश जारी होने तक प्रभावी रहेगा. संबंधित क्षेत्रों में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं.
सभा, जुलूस और प्रदर्शन पर रहेगी रोक
निषेधाज्ञा लागू रहने के दौरान बिना प्रशासनिक अनुमति किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना-प्रदर्शन, रोड जाम या ऐसी गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी, जिनसे सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित हो सकती है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और अन्य लागू कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी.
लोगों से शांति बनाए रखने की अपील
जिला प्रशासन ने नागरिकों से संयम बरतने और किसी भी प्रकार की अफवाहों पर विश्वास न करने की अपील की है. अधिकारियों ने कहा कि सोशल मीडिया पर भ्रामक या भड़काऊ सामग्री साझा करने से भी बचना चाहिए. यदि किसी को संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलती है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस या प्रशासन को दें. प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और शहर में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं.

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