मटकुरिया गोलीकांड में फैसला एक बार फिर टला, अब 6 दिसंबर को सुनाया जाएगा निर्णय

The verdict in Malegaon blast case came after 17 years, all 7 accused including Sadhvi Pragya Thakur were acquitted, BJP said Congress should answer saffron terrorism (26)-dNYpZq030R.jpg

Dhanbad: धनबाद के चर्चित मटकुरिया गोलीकांड मामले में फैसले की तारीख एक बार फिर आगे बढ़ा दी गई है. 14 वर्षों से चल रही लंबी सुनवाई के बाद अदालत 20 नवंबर को फैसला सुनाने वाली थी, लेकिन अपर लोक अभियोजक द्वारा समय मांगने संबंधी टाइम पिटीशन दाखिल किए जाने के बाद अदालत ने फैसला टाल दिया. अब यह महत्वपूर्ण फैसला 6 दिसंबर को सुनाया जाएगा.

6 नवंबर को जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद 20 नवंबर की तारीख तय की थी. अदालत ने सभी आरोपियों को सशरीर उपस्थित रहने का आदेश भी दिया था.

क्या है मटकुरिया गोलीकांड का मामला?

27 अप्रैल 2011 को मटकुरिया में बीसीसीएल के आवासों को अतिक्रमणमुक्त कराने पहुंची पुलिस टीम और स्थानीय आंदोलनकारियों के बीच हिंसक भिड़ंत हो गई थी. इस झड़प में तत्कालीन एसपी रविकांत धान घायल हो गए थे, जबकि विकास सिंह सहित चार लोगों की मौत हो गई थी. घटना के बाद तत्कालीन एसडीओ जॉर्ज कुमार के लिखित बयान पर बैंक मोड़ थाना में मामला दर्ज किया गया था. पुलिस जांच के बाद 38 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 38 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए.

सुनवाई के दौरान कई आरोपियों की मौत

लंबी चली सुनवाई के दौरान पूर्व मंत्री बच्चा सिंह, पूर्व मंत्री ओपी लाल, पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह, उदय सिंह और अशोक यादव का निधन हो गया. इसके अलावा आरोपी दिलीप कुमार को भगोड़ा घोषित किया गया. इस मामले में पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक, शब्बीर आलम, धर्मवीर कुमार शर्मा, राजकुमार पासी सहित कुल 29 आरोपियों के खिलाफ ट्रायल चल रहा था.

अगली तारीख अब 6 दिसंबर

20 नवंबर को फैसला सुनाए जाने की उम्मीद थी, लेकिन अभियोजन द्वारा अतिरिक्त समय मांगने के बाद अदालत ने इसकी अनुमति दे दी. अब अदालत 6 दिसंबर को अपना फैसला सुनाएगी, जिसका पूरे जिले में बेसब्री से इंतजार है.

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