दुलारचंद हत्याकांड: अनंत सिंह को बड़ा झटका, कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की

The verdict in Malegaon blast case came after 17 years, all 7 accused including Sadhvi Pragya Thakur were acquitted, BJP said Congress should answer saffron terrorism (25)-hHY999MzNM.jpg

मोकामा से जदयू के नव निर्वाचित विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह को गुरुवार को एमपी-एमएलए कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. चुनाव प्रचार के दौरान जन सुराज समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में गिरफ्तार अनंत सिंह की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी.

अनंत सिंह को इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी बनाया गया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर पटना के बेउर जेल भेजा गया. उन्होंने बाद में जमानत के लिए एमपी-एमएलए कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उनकी याचिका मंजूर करने से इंकार कर दिया.

दुलारचंद यादव जन सुराज पार्टी के समर्थक थे और बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान उनकी हत्या कर दी गई थी. इस मामले में पुलिस ने अनंत सिंह को मुख्य आरोपी के रूप में गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था. कोर्ट ने पहले उन्हें 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा और रिमांड समाप्त होने के बाद उन्हें बेउर जेल भेज दिया गया. इसी दौरान दायर की गई उनकी जमानत अर्जी को आज फिर कोर्ट ने खारिज कर दिया.

कोर्ट का सख्त रुख
पटना सिविल कोर्ट ने अनंत सिंह की जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उन्हें फिलहाल जेल में ही रहना होगा. कोर्ट के इस आदेश ने अनंत सिंह की कानूनी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं.

जेल में रहते हुए जीता चुनाव
हत्या के आरोप में जेल में रहते हुए भी अनंत सिंह ने मोकामा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा. गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों और परिवार ने प्रचार संभाला और परिणामों में अनंत सिंह ने 28 हजार से अधिक मतों से जीत दर्ज की. उनकी प्रतिद्वंद्वी आरजेडी की वीणा देवी चुनाव नहीं जीत सकीं. चुनाव जीतने के बाद अनंत सिंह ने राहत पाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन जमानत याचिका खारिज होने के बाद उनकी परेशानी और बढ़ गई है.

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