साहिबगंज अवैध खनन मामला: दाहू यादव की अग्रिम जमानत पर सुनवाई पूरी, हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
साहिबगंज के 1250 करोड़ रुपये के अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी दाहू यादव की अग्रिम जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.


रांची: साहिबगंज में 1250 करोड़ रुपये से अधिक के अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फरार आरोपी राजेश यादव उर्फ दाहू यादव की अग्रिम जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है. न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद नहीं किया सरेंडर
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2023 में दाहू यादव को पीएमएलए कोर्ट में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था, लेकिन इसके बावजूद उसने अब तक सरेंडर नहीं किया है.
ईडी की छापेमारी और कार्रवाई
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 8 जुलाई 2022 को साहिबगंज में पंकज मिश्रा, बच्चू यादव, दाहू यादव समेत कई आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी की थी. एजेंसी ने पंकज मिश्रा, बच्चू यादव, सुनील यादव, पशुपति यादव और अन्य के खिलाफ प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट भी दाखिल किया है.
कई बार समन, फिर भी पेश नहीं हुआ आरोपी
ईडी ने दाहू यादव को कई बार समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन वह एक बार भी एजेंसी के सामने पेश नहीं हुआ.
करोड़ों की जब्ती और अवैध खनन का खुलासा
जांच में करीब 1250 करोड़ रुपये के अवैध खनन की पुष्टि हुई है. ईडी ने दाहू यादव और उसके सहयोगियों से जुड़े 37 बैंक खातों में जमा 11.88 करोड़ रुपये जब्त किए हैं.
19 ठिकानों पर रेड, नकदी और हथियार बरामद
साहिबगंज, बरहेट, राजमहल, मिर्जा चौकी और बरहरवा में कुल 19 स्थानों पर छापेमारी के दौरान कई दस्तावेजों के साथ 5.34 करोड़ रुपये नकद बरामद किए गए. साथ ही पांच अवैध स्टोन क्रशर, पांच अवैध हथियार और कारतूस भी जब्त किए गए.
पहले दर्ज केस के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच
इस मामले की शुरुआत साहिबगंज के बरहरवा थाना में दर्ज कांड संख्या 85/2020 से हुई थी, जिसके आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर जांच शुरू की.

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