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Home»झारखंड»Pradeep Yadav को 1 साल की सजा: 16 साल पुराने मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला
झारखंड

Pradeep Yadav को 1 साल की सजा: 16 साल पुराने मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला

“झारखंड की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां 16 साल पुराने मामले में कांग्रेस विधायक Pradeep Yadav को अदालत ने दोषी करार देते हुए 1 साल की सजा सुनाई है. Dumka स्थित एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने यह फैसला सुनाया. ”

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Satya MishraEditorial Desk
Published May 4, 2026 · 8:20 AM· 3 min read
Pradeep Yadav को 1 साल की सजा: 16 साल पुराने मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला

Dumka: झारखंड की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां 16 साल पुराने मामले में कांग्रेस विधायक Pradeep Yadav को अदालत ने दोषी करार देते हुए 1 साल की सजा सुनाई है. Dumka स्थित एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने यह फैसला सुनाया. मामला वर्ष 2010 का है, जब सूखा संकट को लेकर देवघर में आंदोलन और घेराव किया गया था. आरोप था कि इस दौरान सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की गई. अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 225 के तहत दोष सिद्ध पाया. हालांकि, सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद ही अदालत ने विधायक को सशर्त जमानत दे दी, जिससे उन्हें फिलहाल राहत मिल गई है. इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है.

क्या है पूरा मामला

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यह मामला साल 2010 में Deoghar में हुए आंदोलन से जुड़ा है. सूखा संकट को लेकर उस समय प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया था और समाहरणालय का घेराव किया गया था. आरोप के अनुसार, प्रदर्शन के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं को प्रशासन ने हिरासत में लिया था, जिन्हें छुड़ाने की कोशिश की गई. इस दौरान सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न हुई, जिसके चलते देवघर नगर थाना में कांड संख्या 363/2010 दर्ज किया गया. इसी मामले में प्रदीप यादव समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया था.

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कोर्ट का फैसला और सजा

MP-MLA Special Court Dumka ने मामले की सुनवाई के बाद विधायक को दोषी करार दिया. अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 225 के तहत 1 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई. यह फैसला विशेष न्यायाधीश Mohit Chaudhary की अदालत ने दिया. हालांकि, सजा के तुरंत बाद ही अदालत ने उन्हें सशर्त जमानत दे दी. विधायक के अधिवक्ता ने फैसले के खिलाफ अपील और बेल याचिका भी दायर कर दी है, जिससे मामले में आगे कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी.

अन्य आरोपियों को राहत

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इस मामले में अन्य आरोपियों को बड़ी राहत मिली है. साक्ष्य के अभाव में अदालत ने पूर्व भाजपा विधायक Randhir Singh समेत सभी अन्य आरोपियों को बरी कर दिया. अदालत ने पाया कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद नहीं थे, जिसके चलते उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया. यह मामला लंबे समय से विचाराधीन था और अब जाकर इस पर अंतिम फैसला आया है. इस निर्णय के बाद राजनीतिक और कानूनी दोनों ही स्तर पर इसकी चर्चा तेज हो गई है.

राजनीतिक असर और आगे की राह

इस फैसले के बाद झारखंड की राजनीति में हलचल बढ़ गई है. Indian National Congress के लिए यह मामला संवेदनशील माना जा रहा है, क्योंकि इसमें उनके विधायक को सजा मिली है. हालांकि जमानत मिलने से फिलहाल राहत जरूर है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर सकता है. आने वाले समय में उच्च अदालत में अपील के बाद मामले की दिशा तय होगी. यह देखना दिलचस्प होगा कि इस कानूनी फैसले का राजनीतिक प्रभाव कितना पड़ता है.

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