रेलवे का बड़ा आदेश: ट्रेन में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक बंद रहेंगे मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, जानें वजह
ट्रेन में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक मोबाइल चार्जिंग पॉइंट बंद रखने के रेलवे के निर्देशों को लेकर सख्ती पर जोर दिया गया है. जानें इस व्यवस्था की वजह और यात्रियों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

Indian Railways News:- ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए मोबाइल चार्जिंग से जुड़ी जरूरी खबर है. रेलवे बोर्ड ने ट्रेनों के कोच में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक मोबाइल चार्जिंग पॉइंट बंद रखने के निर्देशों का सख्ती से पालन कराने पर जोर दिया है. रेलवे का यह कदम यात्रियों की सुरक्षा और ट्रेन में आग लगने जैसी संभावित घटनाओं के जोखिम को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है.दक्षिण पूर्व रेलवे में चार्जिंग के दौरान एक यात्री का पावर बैंक फटने की घटना के बाद रेलवे ने इस व्यवस्था के पालन, कर्मचारियों की जिम्मेदारी और सुरक्षा जांच को लेकर सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए हैं. रेलवे ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय के दौरान चार्जिंग पॉइंट बंद रखने के नियम में किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए.
पावर बैंक फटने की घटना के बाद रेलवे सतर्क
दक्षिण पूर्व रेलवे में चार्जिंग के दौरान पावर बैंक फटने की घटना सामने आने के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ गई. बताया गया कि घटना के समय ट्रेन के कोच में चार्जिंग पॉइंट बंद नहीं किए गए थे. इसके बाद रेलवे बोर्ड ने रात के निर्धारित समय में चार्जिंग सुविधा बंद रखने के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया. मोबाइल, पावर बैंक और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बैटरी में खराबी, अत्यधिक गर्म होने या बिजली से जुड़ी गड़बड़ी के कारण आग लगने का खतरा पैदा हो सकता है. ट्रेन के बंद कोच में ऐसी घटना यात्रियों की सुरक्षा के लिए गंभीर समस्या बन सकती है. इसी वजह से रेलवे रात के समय चार्जिंग पॉइंट बंद रखने की व्यवस्था को प्रभावी बनाने पर जोर दे रहा है.
कर्मचारियों की तय होगी जिम्मेदारी, होंगे औचक निरीक्षण
रेलवे बोर्ड ने संबंधित कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि वे रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक चार्जिंग पॉइंट बंद रखना सुनिश्चित करें. इसके लिए ट्रेन में तैनात कर्मचारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश देने के साथ जरूरी प्रशिक्षण और परामर्श पर भी जोर दिया गया है. इसके अलावा अधिकारियों और पर्यवेक्षकों को औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं. इन निरीक्षणों के जरिए यह जांच की जाएगी कि ट्रेनों में निर्धारित समय के दौरान चार्जिंग पॉइंट बंद रखे जा रहे हैं या नहीं. आदेश का पालन नहीं होने या लापरवाही सामने आने पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.
पहली बार नहीं आया है ऐसा निर्देश
ट्रेनों में रात के समय मोबाइल चार्जिंग पॉइंट बंद रखने का निर्देश पहले भी जारी किया जा चुका है. रेलवे बोर्ड ने 19 जून 2014 को भी इस संबंध में आदेश दिया था. उस समय ट्रेन में आग लगने की घटना के बाद सुरक्षा के मद्देनजर यह व्यवस्था लागू करने पर जोर दिया गया था. इसके बाद मार्च 2021 में भी रेलवे ने रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक चार्जिंग सुविधा बंद रखने के निर्देशों का सख्ती से पालन कराने की बात कही थी. अब एक बार फिर इस व्यवस्था को लेकर निगरानी और कर्मचारियों की जवाबदेही पर जोर दिया जा रहा है.
ट्रेन में सफर करने वाले यात्री क्या करें?
रात में ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों को कुछ जरूरी सावधानियां बरतनी चाहिए:
- यात्रा शुरू करने से पहले मोबाइल और अन्य जरूरी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को चार्ज कर लें.
- रात 11 बजे के बाद ट्रेन में चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध रहने पर निर्भर न रहें.
- मोबाइल या पावर बैंक असामान्य रूप से गर्म होने पर उसे इस्तेमाल करना बंद कर दें.
- उपकरण से धुआं निकलने या जलने जैसी गंध आने पर तुरंत ट्रेन के कर्मचारियों को सूचना दें.
- खराब या क्षतिग्रस्त चार्जर और पावर बैंक का इस्तेमाल करने से बचें.
यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर उठाया गया कदम
रेलवे का उद्देश्य ट्रेनों में बिजली से जुड़ी दुर्घटनाओं और आग लगने के जोखिम को कम करना है. रात के समय चार्जिंग पॉइंट बंद रखने के निर्देशों का पालन कराने के लिए कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंपने और औचक निरीक्षण की व्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है.

