मर्सिडीज के बोनट पर युवक को लेकर भागने वाले वकील को बेल, कोर्ट में सरेंडर के बाद मिली राहत
रांची में मर्सिडीज के बोनट पर युवक को लेकर जाने के चर्चित मामले में झारखंड हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता मनोज टंडन ने अदालत में सरेंडर किया, जिसके बाद उन्हें जमानत मिल गई. डोरंडा थाना द्वारा कार रिलीज ऑर्डर के खिलाफ दायर याचिका पर तकनीकी कारणों से सुनवाई नहीं हो सकी.

Ranchi: रांची में मर्सिडीज के बोनट पर युवक को लेकर भागने की घटना से चर्चा में आए झारखंड हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता मनोज टंडन को बुधवार को बड़ी राहत मिली. टंडन ने प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार सिंह की अदालत में सरेंडर किया, जिसके बाद कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली. इस मामले में टंडन की लग्जरी कार को रिलीज करने के आदेश के खिलाफ डोरंडा थाना की ओर से दायर रिवीजन पीटिशन पर भी जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई, लेकिन तकनीकी खामियों के कारण उस पर तत्काल सुनवाई नहीं हो सकी. इस पूरे घटनाक्रम के दौरान अदालत परिसर में भारी भीड़ और कई वरीय पुलिस अधिकारी मौजूद रहे.
सरेंडर, बेल और कार रिलीज विवाद पर सुनवाई
बुधवार को मनोज टंडन ने अदालत में खुद पेश होकर सरेंडर किया और अपनी ओर से खुद बहस भी की. उन्होंने कोर्ट से जमानत देने की गुहार लगाई, जिसे स्वीकार कर लिया गया. दूसरी ओर, डोरंडा थाना ने उनकी मर्सिडीज कार को रिलीज करने के आदेश के खिलाफ जिला जज अनिल कुमार मिश्रा (नंबर-1) की अदालत में रिवीजन दायर किया था. पुलिस ने रिलीज ऑर्डर रद्द करने की मांग की, लेकिन कोर्ट ने याचिका को डिफेक्ट फ्री नहीं मानते हुए उस पर सुनवाई नहीं की. अब इस मामले पर अगली तारीख को सुनवाई होगी.
17 फरवरी की घटना से शुरू हुआ विवाद
यह पूरा मामला 17 फरवरी का है, जब डोरंडा थाना क्षेत्र में मनोज टंडन की मर्सिडीज कार से एक युवक की बाइक टकरा गई थी. इस टक्कर में बाइक का ब्रेक टूट गया, जिसे लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई. विवाद बढ़ने पर टंडन अपनी कार लेकर वहां से निकलने लगे, तभी युवक कार के सामने आ गया और बोनट पर चढ़ गया. इसके बावजूद टंडन कार लेकर अपने आवास तक चले गए. इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ. बाद में दोनों पक्षों ने थाने में अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज कराई. इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने पहले ही टंडन को पीड़क कार्रवाई से राहत दे रखी है.

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