BREAKING: झारखंड हाई कोर्ट ने रातू रोड के मधुकम में दखल-दिहानी कार्रवाई पर लगाई रोक
झारखंड हाई कोर्ट ने रांची के रातू रोड स्थित मधुकम इलाके में चल रही दखल-दिहानी (अतिक्रमण हटाओ) कार्रवाई पर रोक लगा दी है. अदालत के इस आदेश से प्रस्तावित बुलडोजर कार्रवाई पर फिलहाल विराम लग गया है, जिससे प्रभावित परिवारों को बड़ी राहत मिली है.

Ranchi: झारखंड हाई कोर्ट ने रांची के रातू रोड स्थित मधुकम इलाके में चल रही दखल-दिहानी (अतिक्रमण हटाओ) कार्रवाई पर रोक लगा दी है. अदालत के इस आदेश से प्रस्तावित बुलडोजर कार्रवाई पर फिलहाल विराम लग गया है, जिससे प्रभावित परिवारों को बड़ी राहत मिली है.
मामले की सुनवाई जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में हुई. याचिकाकर्ताओं रौनक कुमार, सरिता देवी एवं अन्य की ओर से हस्तक्षेप याचिका दायर कर कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई थी. याचिका में कहा गया कि बिना पर्याप्त सुनवाई और वैधानिक प्रक्रिया का पालन किए प्रशासन द्वारा दखल-दिहानी की कार्रवाई की जा रही है, जिससे स्थानीय निवासियों के आवास और आजीविका पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है.
सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए हेहल अंचल के सीओ (अंचल अधिकारी) को निर्देश दिया कि वे निर्धारित समय के भीतर अपना जवाब दाखिल करें. न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार की जल्दबाजी में की जाने वाली कार्रवाई से नागरिकों के अधिकार प्रभावित न हों.
हाई कोर्ट के इस अंतरिम आदेश के बाद मधुकम क्षेत्र में रह रहे परिवारों ने राहत की सांस ली है. स्थानीय लोगों का कहना है कि वे वर्षों से वहां निवास कर रहे हैं और मामले के विधिसम्मत समाधान की अपेक्षा रखते हैं. अब सभी की निगाहें अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां प्रशासन अपना पक्ष रखेगा और अदालत आगे की दिशा तय करेगी.
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