झारखंड में शराब प्रेमियों और बार संचालकों के लिए राहत की खबर है. राज्य सरकार बार संचालन के समय में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है. प्रस्तावित नई नीति के तहत आने वाले वित्तीय वर्ष से बार सुबह 4 बजे तक खुले रह सकेंगे. इसके लिए संचालकों को निर्धारित शुल्क के साथ विशेष लाइसेंस लेना होगा.
फिलहाल राज्य में बार रात 12 बजे तक ही खोलने की अनुमति है, लेकिन व्यवहार में कई बार इससे अधिक समय तक खुले रहते हैं. उत्पाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बताया कि इससे सरकार को राजस्व का नुकसान होता है और कानून-व्यवस्था से जुड़ी समस्याएं भी सामने आती हैं. इन्हीं कारणों से सरकार बार संचालन के समय को कानूनी दायरे में लाने पर विचार कर रही है.
कैसा होगा नया लाइसेंस सिस्टम
नई व्यवस्था के तहत रात 12 बजे के बाद बार खोलने के लिए अलग-अलग समय सीमा के लाइसेंस जारी किए जाएंगे. एक बजे, दो बजे, तीन बजे और चार बजे तक संचालन के लिए अलग-अलग शुल्क तय होगा. उदाहरण के तौर पर, रात 1 बजे तक बार खोलने के लिए कम शुल्क देना होगा, जबकि सुबह 4 बजे तक संचालन के लिए अधिक शुल्क लिया जाएगा.
सरकार का मानना है कि इस नीति से बार संचालकों को कानूनी रूप से देर रात तक कारोबार करने की सुविधा मिलेगी और अवैध रूप से बार चलाने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी. साथ ही राज्य के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी. उत्पाद मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले संचालकों पर जुर्माना लगाया जाएगा और गंभीर मामलों में बार का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई भी की जा सकती है.



