'जेल मंजूर है, लेकिन एक रुपया नहीं दूंगा!' Rajpal Yadav की इस बात ने बदल दिया केस, Delhi High Court ने सुनाई सजा
Rajpal Yadav को Cheque Bounce Case में Delhi High Court ने 3 महीने की जेल की सजा सुनाई है. अदालत ने 7 मामलों में 1.05 करोड़ रुपये प्रति केस हर्जाना भरने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान कथित तौर पर उनका बयान भी चर्चा में रहा.


बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव एक बार फिर कानूनी मुश्किलों में घिर गए हैं. Cheque Bounce Case में Delhi High Court ने उन्हें तीन महीने की जेल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने अभिनेता और उनकी पत्नी राधा राजपाल यादव को शिकायतकर्ता Murli Projects Pvt Ltd को करोड़ों रुपये का हर्जाना देने का भी आदेश दिया है. लेकिन इस मामले में सबसे ज्यादा चर्चा उस बयान की हो रही है, जिसे सुनकर कोर्ट भी सख्त हो गया. शिकायतकर्ता पक्ष के वकील का दावा है कि सुनवाई के दौरान राजपाल यादव ने अदालत में कहा था, "मैं पांच बार जेल जाने को तैयार हूं, लेकिन एक पैसा भी नहीं दूंगा."
कोर्ट में क्या हुआ? वकील ने किया बड़ा खुलासा
मुरली प्रोजेक्ट्स की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता अवनीश सिक्का ने बताया कि इस मामले में राजपाल यादव ने कुल 21 याचिकाएं दाखिल की थीं. हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी याचिकाएं खारिज कर दीं और निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा. वकील के मुताबिक, फैसला सुनाए जाने के दौरान राजपाल यादव की ओर से कोर्ट से प्रोबेशन यानी जेल से राहत देने की मांग की गई थी. लेकिन अदालत ने इसे स्वीकार नहीं किया. न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि राजपाल यादव पहले भी अदालत के सामने किए गए अपने वादों को पूरा नहीं कर पाए हैं. ऐसे में उन्हें राहत देने का कोई आधार नहीं बनता.
7 केस, हर केस में 1.05 करोड़ रुपये का हर्जाना
अदालत ने राजपाल यादव के खिलाफ चल रहे सातों मामलों में उन्हें 1.05 करोड़ रुपये प्रति केस का हर्जाना देने का आदेश दिया है. वहीं उनकी पत्नी राधा राजपाल यादव को भी प्रत्येक मामले में 5 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना भरना होगा. हालांकि राहत की बात यह रही कि सातों मामलों में सुनाई गई जेल की सजा एक साथ (Concurrent) चलेगी. यानी उन्हें हर केस के लिए अलग-अलग जेल नहीं काटनी होगी.
3 महीने की जेल, लेकिन खतरा अभी टला नहीं
पहले इस मामले में छह महीने की जेल की संभावना जताई जा रही थी. हालांकि हाई कोर्ट ने फिलहाल सजा को तीन महीने तक सीमित रखा है. लेकिन अदालत ने साफ संकेत दिए हैं कि यदि राजपाल यादव तय शर्तों के अनुसार रकम का भुगतान नहीं करते हैं, तो आगे उन्हें अतिरिक्त छह महीने की जेल भी हो सकती है. अब इस हाई-प्रोफाइल Cheque Bounce Case में सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि क्या राजपाल यादव अदालत के आदेश का पालन करते हुए हर्जाना भरते हैं या फिर उनकी कानूनी मुश्किलें और बढ़ती हैं.

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