अमित शाह मानहानि मामले में राहुल गांधी को बड़ी राहत, अदालत से मिली जमानत

The verdict in Malegaon blast case came after 17 years, all 7 accused including Sadhvi Pragya Thakur were acquitted, BJP said Congress should answer saffron terrorism (3)-AU79P7dthv.png

Rahul Gandhi: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है. झारखंड के चाईबासा स्थित एमपी-एमएलए की विशेष अदालत ने आज, 6 अगस्त को हुई सुनवाई में राहुल गांधी को जमानत दे दी. अदालत ने उन पर लगे आरोपों को अस्थायी रूप से खारिज करते हुए राहत दी है.

क्या है मामला?

यह मामला वर्ष 2018 का है. 28 मार्च 2018 को कांग्रेस के एक अधिवेशन के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को लेकर एक कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इसी बयान के खिलाफ बीजेपी नेता प्रताप कटिहार ने राहुल गांधी के खिलाफ चाईबासा सीजेएम कोर्ट में 9 जुलाई 2018 को मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था.

कई बार समन, फिर गैर जमानती वारंट

मामले की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी को कई बार समन भेजे गए, लेकिन वे अदालत में पेश नहीं हुए. आखिरकार, 26 जून को अदालत ने उनकी अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया. इसके खिलाफ राहुल गांधी ने हाईकोर्ट का रुख किया था.

अब अदालत से राहत

आज हुई सुनवाई में अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद राहुल गांधी को जमानत दे दी, जिससे उन्हें अस्थायी राहत मिली है. मामले की अगली सुनवाई की तारीख जल्द तय की जाएगी.

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