नहीं बंद होगा ग्रीका और प्राणा का रूफटॉप बार और रेस्टोरेंट, हाईकोर्ट ने लगाई रोक

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रांची : राजधानी के ग्रीका और प्राणा बार एवं रेस्टोरेंट बंद नहीं होंगे. इन्हें बंद करने के रांची नगर निगम के आदेश पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने मंगलवार को ग्रीका किचन एवं बार और प्राणा लाउंज के संचालकों की ओर से दायर अलग-अलग याचिका पर सुनवाई करते हुए इन्हें बंद करने के रांची नगर निगम के आदेश पर रोक लगा दी. याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट ने कोर्ट को बताया कि दोनों बार और रेस्टोरेंट जिस बिल्डिंग में चल रहे हैं उसका मैप प्लान रांची नगर निगम से अप्रूव है. दोनों के किचन और स्टोर रूम भी अप्रूव बिल्डिंग प्लान के अंदर ही चल रहा है. रूफ टॉप पर सिर्फ रेस्टोरेंट चल रहा है.

निर्धारित मापदंड को पूरा कर रहे बार और रेस्टोरेंट

याचिकाकर्ताओं की ओर से बताया गया कि रेस्टोरेंट अग्निशमन विभाग से एनओसी ले चुका है और फायर सुरक्षा के मापदंड को पूरा किया जा रहा है. फूड सेफ्टी और बार लाइसेंस भी लिया गया है. सुनवाई के दौरान आरएमसी की ओर से दोनों रेस्टोरेंट के निरीक्षण का रिपोर्ट और फोटो भी पेश किया गया. कोर्ट ने पाया कि दोनों रेस्टोरेंट निर्धारित बॉयलॉज के मापदंड को पूरा कर रहे हैं.

RMC ने 33 रूफटॉप बार और रेस्टोरेंट बंद करने का दिया था आदेश

23 फरवरी को रांची नगर निगम ने रूफटॉप बार और रेस्टोरेंट के संचालन को लेकर एक ड्राफ्ट रेगुलेशन लाया है. आरएमसी ने शहरी क्षेत्र में संचालित 33 रूफटॉप बार और रेस्टोरेंट को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश जारी किया गया है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि रांची नगर निगम का इस तरह का आदेश संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन है.  

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