लालू यादव को बड़ा झटका, चारा घोटाला मामले में सजा बढ़ाने की CBI की अपील झारखंड हाईकोर्ट ने की मंजूर

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Ranchi: चारा घोटाला मामले में आरजेडी चीफ लालू यादव की मुश्किल एक बार फिर बढ़ सकती है. देवघर ट्रेजरी घोटाला मामले में लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने देवघर ट्रेजरी मामले में लालू यादव की सजा बढ़ाने की मांग को लेकर दी गई सीबीआई के आवेदन को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है. जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय और जस्टिस अंबुज नाथ की खंडपीठ अब इस मामले की सुनवाई करेगी.

देवघर ट्रेजरी मामले में सीबीआई की ओर से लालू प्रसाद यादव, बेक जूलियस और सुधीर कुमार भट्टाचार्य की सजा को बढ़ाये जाने की मांग की गई है. दरअसल इस मामले में सीबीआई की ओर से दायर मामले में पूर्व लोक लेखा समिति के अध्यक्ष जगदीश शर्मा को इसी मामले में सात-सात साल की सजा और 10-10 लाख रुपए का जुर्माना विभिन्न धाराओं में सीबीआई की विशेष अदालत ने लगाया था, लेकिन लालू प्रसाद यादव और अन्य आरोपियों को साढ़े तीन-साढ़े तीन साल की सजा और 5-5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था. सीबीआई की विशेष अदालत के आदेश के खिलाफ सीबीआई की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में अपील दाखिल की गयी है, जिसपर सुनवाई के बाद खंडपीठ ने उसे मंजूर कर लिया. 

सीबीआई ने चारा घोटाले में देवघर से हुई 89 लाख रुपये की फर्जी निकासी के मामले में दोषी करार दिये गये छह लोगों की सजा बढ़ाने के लिए याचिका दायर की थी. इसमें से तीन की मौत हो चुकी है. लालू यादव फिलहाल जमानत पर हैं. वो चारा घोटाला के ही एक मामले में रांची जेल में रहे थे. फिर जेल में तबीयत खराब होने के कारण लालू यादव को रांची रिम्स और फिर दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था. इसके बाद उन्होंने सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट करवाया. वहां से लौटने के बाद से लालू यादव पटना में ही रह रहे हैं.

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