अवर योजना पदाधिकारी का पद होगा समाप्त, नयी नियमावली को जल्द मिल सकती है मंजूरी
झारखंड सरकार की नई योजना सेवा नियमावली में बड़ा बदलाव प्रस्तावित है. अवर योजना पदाधिकारी का पद समाप्त कर सीधे सहायक योजना पदाधिकारी के पद पर भर्ती की व्यवस्था की जाएगी.


झारखंड में योजना सेवा से जुड़े प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. योजना एवं विकास विभाग ने योजना सेवा की नई नियमावली का मसौदा तैयार कर लिया है, जिसे संबंधित विभागों की सहमति भी मिल चुकी है. अब इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा. नई व्यवस्था लागू होने के बाद योजना सेवा में नियुक्ति और पदोन्नति की प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे. सबसे बड़ा परिवर्तन अवर योजना पदाधिकारी के पद को समाप्त करने का है. लंबे समय से इस पद पर नियुक्तियां नहीं होने के कारण विभाग ने इसे सेवा संरचना से हटाने का निर्णय लिया है. नई नियमावली का उद्देश्य सेवा व्यवस्था को अधिक प्रभावी और व्यावहारिक बनाना बताया जा रहा है. अधिकारियों का मानना है कि इससे भर्ती प्रक्रिया सरल होगी और अधिकारियों को स्पष्ट करियर प्रगति का मार्ग मिल सकेगा. विभागीय स्तर पर तैयार प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट की बैठक में प्रस्तुत किए जाने की संभावना है.
अवर योजना पदाधिकारी का पद समाप्त करने का प्रस्ताव
नई नियमावली के तहत अवर योजना पदाधिकारी (Junior Planning Officer) का पद समाप्त कर दिया जाएगा. नियमावली लागू होने के बाद इस पद पर किसी प्रकार की नई नियुक्ति नहीं की जाएगी. विभाग का मानना है कि वर्तमान व्यवस्था में इस पद की उपयोगिता काफी कम हो चुकी है.
सीधे सहायक योजना पदाधिकारी की होगी नियुक्ति
नई व्यवस्था के अनुसार भविष्य में भर्ती सीधे सहायक योजना पदाधिकारी (Assistant Planning Officer) के पद पर की जाएगी. इससे सेवा संरचना अधिक सुव्यवस्थित होगी और भर्ती प्रक्रिया में अनावश्यक चरण कम होंगे.
जेपीएससी के माध्यम से होगी भर्ती
सहायक योजना पदाधिकारी के पद पर नियुक्तियां झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) के जरिए की जाएंगी. इससे चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.
पदोन्नति का मिलेगा स्पष्ट अवसर
नई नियमावली में अधिकारियों के लिए पदोन्नति का स्पष्ट मार्ग निर्धारित किया गया है. सहायक योजना पदाधिकारी से आगे बढ़ते हुए अधिकारी जिला योजना पदाधिकारी, अपर निदेशक और अपर सचिव जैसे वरिष्ठ पदों तक पहुंच सकेंगे.
कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार
विभागीय सूत्रों के अनुसार नियमावली को विधि और वित्त विभाग की सहमति प्राप्त हो चुकी है. अब प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. माना जा रहा है कि आगामी मंत्रिमंडल बैठक में इस पर निर्णय लिया जा सकता है. मंजूरी मिलने के बाद योजना सेवा में नई भर्ती और पदोन्नति व्यवस्था लागू हो जाएगी.

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