CNT एक्ट उल्लंघन मामले में पूर्व मंत्री एनोस एक्का समेत 10 दोषी करार, एक बरी, शनिवार को सुनाई जाएगी सजा

The verdict in Malegaon blast case came after 17 years, all 7 accused including Sadhvi Pragya Thakur were acquitted, BJP said Congress should answer saffron terrorism-BGFe3DCyLN.jpg

Ranchi: झारखंड में बहुचर्चित CNT एक्ट उल्लंघन मामले में पूर्व मंत्री एनोस एक्का समेत 10 लोगों को दोषी ठहराया गया है. सीबीआई की विशेष अदालत ने यह फैसला सुनाया है. सभी दोषियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. वहीं, साक्ष्य के अभाव में एक आरोपी गोवर्धन बैठा को बरी कर दिया गया है. कोर्ट अब सभी दोषियों को आगामी शनिवार को सजा सुनाएगी.

क्या है मामला?

यह मामला झारखंड में आदिवासी जमीन की अवैध खरीद-फरोख्त से जुड़ा है. आरोप है कि 2006 से 2008 के बीच, एनोस एक्का ने मंत्री पद का दुरुपयोग करते हुए फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आदिवासी जमीनें खरीदीं. इस पूरे मामले में उन्हें तत्कालीन रांची के एलआरडीसी कार्तिक कुमार प्रभात और अन्य अधिकारियों-कर्मचारियों का सहयोग मिला.

कहां-कहां की गई थी जमीन की खरीद?

सीबीआई की जांच में सामने आया कि एनोस एक्का की पत्नी मेनन एक्का के नाम पर हिनू में 22 कट्ठा, ओरमांझी में 12 एकड़, नेवरी में 4 एकड़ और चुटिया के सिरम टोली मौजा में 9 डिसमिल जमीन खरीदी गई थी. यह सभी सौदे मार्च 2006 से मई 2008 के बीच किए गए. झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने 4 अगस्त 2010 को प्राथमिकी दर्ज की थी. जांच के बाद दिसंबर 2012 में चार्जशीट दायर की गई. इसके बाद 5 नवंबर 2019 को विशेष सीबीआई अदालत ने आरोप तय किए थे. 22 अगस्त 2025 को सुनवाई पूरी कर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था, जो आज सुनाया गया.

दोषियों की सूची

एनोस एक्का (पूर्व मंत्री)

मेनन एक्का ( एनोस एक्का की पत्नी)

कार्तिक कुमार प्रभात (तत्कालीन एलआरडीसी, रांची)

राज किशोर सिंह

फिरोज अख्तर

ब्रजेश मिश्रा

अनिल कुमार

मनीलाल महतो

परशुराम केरकेट्टा

ब्रजेश्वर महतो

जबकि गोवर्धन बैठा को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है. अब सभी दोषियों को शनिवार को सजा सुनाई जाएगी.

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