बिहार में टोल टैक्स का नया नियम! निजी गाड़ियों की हुई मौज, अब सिर्फ इन वाहनों से वसूला जाएगा टैक्स
बिहार सरकार ने स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया है. अब निजी कार और बाइक से कोई टोल नहीं लिया जाएगा, सिर्फ कमर्शियल वाहनों पर टोल लागू होगा। जानिए नई टोल दरें, नियम और किन वाहनों को मिलेगी छूट.


अगर आप बिहार में कार या बाइक चलाते हैं तो आपके लिए बड़ी राहत की खबर है. बिहार सरकार ने स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स को लेकर बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया है कि राज्य के स्टेट हाईवे पर निजी वाहनों से कोई टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा. यानी अब परिवार के साथ सफर करने वालों को जेब ढीली नहीं करनी पड़ेगी. हालांकि, यह राहत सभी के लिए नहीं है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि टोल टैक्स सिर्फ कमर्शियल वाहनों से वसूला जाएगा.
निजी गाड़ियों की बल्ले-बल्ले, सिर्फ कमर्शियल वाहन देंगे टोल
टोल टैक्स को लेकर विपक्ष के सवालों के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भ्रम दूर करते हुए कहा कि नई व्यवस्था का मकसद आम लोगों पर अतिरिक्त बोझ डालना नहीं है. उन्होंने कहा कि अगर कोई परिवार अपनी निजी कार या बाइक से यात्रा कर रहा है तो उसे स्टेट हाईवे पर किसी तरह का टोल नहीं देना होगा. लेकिन बस, ट्रक, टैक्सी और अन्य व्यावसायिक वाहनों पर टोल लागू रहेगा. सरकार का कहना है कि इससे राज्य के सड़क नेटवर्क के रखरखाव के लिए संसाधन जुटाए जा सकेंगे, जबकि आम नागरिकों को राहत भी मिलेगी.
अभी क्या है नियम? अब क्या बदलेगा?
फिलहाल बिहार में केवल नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स लिया जाता है, जहां सड़कें NHAI या निजी कंपनियों द्वारा विकसित की गई हैं. अब बिहार सरकार ने पहली बार स्टेट हाईवे पर भी टोल वसूली की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है. राज्य कैबिनेट इस प्रस्ताव को पहले ही मंजूरी दे चुकी है. जल्द ही यह तय किया जाएगा कि किन-किन स्टेट हाईवे पर टोल प्लाजा बनाए जाएंगे. हालांकि मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद साफ हो गया है कि निजी वाहन इस टोल से पूरी तरह मुक्त रहेंगे.
जानिए कितनी होगी टोल दरें
सरकार की प्रस्तावित दरों के अनुसार-
- कार, जीप और वैन: ₹1.25 प्रति किलोमीटर
- हल्के कमर्शियल वाहन: ₹2 प्रति किलोमीटर
- बस और ट्रक: ₹4.25 प्रति किलोमीटर
- भारी ट्रक: ₹6.65 से ₹8.10 प्रति किलोमीटर
हालांकि मुख्यमंत्री के नए ऐलान के बाद ये दरें केवल व्यावसायिक वाहनों पर ही लागू होंगी. निजी कार, बाइक और व्यक्तिगत इस्तेमाल वाले वाहन टोल टैक्स से बाहर रहेंगे. फिलहाल एक बात पर अभी भी तस्वीर साफ नहीं है. सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि यह छूट सिर्फ बिहार में रजिस्टर्ड निजी वाहनों को मिलेगी या दूसरे राज्यों से आने वाले निजी वाहन भी स्टेट हाईवे पर टोल फ्री रहेंगे. इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी होना अभी बाकी है.

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